मुंबई, 08 अक्टूबर, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को रद्द करने के एकलपीठ के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच 24 नवंबर से अंतिम सुनवाई शुरू करेगी। बुधवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की खंडपीठ ने मामले की अगली तारीख तय करते हुए सभी पक्षकारों को अपनी लिखित बहस प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। सुनवाई के दौरान मूल याचिकाकर्ता के वकील हरेन्द्र नील ने कोर्ट से अनुरोध किया कि आरपीएससी के पूर्व सदस्यों और दलालों के खिलाफ दायर चार्जशीट को रिकॉर्ड पर शामिल किया जाए। उनका कहना था कि यह चार्जशीट पहले एकलपीठ में सुनवाई के समय रिकॉर्ड पर नहीं थी। कोर्ट ने इस संबंध में प्रार्थना पत्र की प्रति महाधिवक्ता को सौंपने के आदेश दिए और कहा कि इस पर निर्णय फाइनल सुनवाई के दौरान किया जाएगा।
गौरतलब है कि एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 28 अगस्त को भर्ती को रद्द कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ ट्रेनी एसआई ने अपील की, जिस पर डिवीजन बेंच ने 8 सितंबर को एकलपीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए ट्रेनी एसआई को फील्ड ट्रेनिंग की अनुमति दी थी। इसके बाद मूल याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने डिवीजन बेंच के आदेश पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था और हाईकोर्ट को तीन महीने में अपील पर सुनवाई पूरी करने के लिए कहा था।
अदालत ने आरपीएससी की पूर्व सदस्य मंजू शर्मा की अपील को भी इसी मामले से टैग करने के आदेश दिए हैं। मंजू शर्मा ने अपने खिलाफ की गई टिप्पणियों को हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि एकलपीठ ने उनके खिलाफ कठोर और अनुचित टिप्पणियां कीं, जबकि उन्हें न तो इस याचिका में पक्षकार बनाया गया और न ही अपनी बात रखने का अवसर दिया गया। एकलपीठ के फैसले के बाद उन्होंने 1 सितंबर 2025 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसे 15 सितंबर को राज्यपाल ने मंजूर कर लिया।