मुंबई, 07 अक्टूबर, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। तमिलनाडु के करूर में 27 सितंबर को अभिनेता और तमिलगा वेत्री कजगम (TVK) प्रमुख विजय की रैली में हुई भगदड़ के बाद हालात अब भी शांत नहीं हुए हैं। इस हादसे में 41 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। अब विजय ने व्यक्तिगत स्तर पर पीड़ित परिवारों से संपर्क करना शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, विजय अब तक 4 से 5 परिवारों से वीडियो कॉल पर बात कर चुके हैं और उन्हें सांत्वना दी है। हादसे के बाद 4 अक्टूबर को मद्रास हाईकोर्ट ने विजय और उनकी पार्टी को फटकार लगाई थी। अदालत ने टिप्पणी की थी कि घटना के बाद TVK ने कोई माफी नहीं मांगी और न ही किसी तरह का पछतावा दिखाया। जस्टिस एन सेंथिलकुमार ने कहा था कि पार्टी अपनी जिम्मेदारियों से आंखें मूंदकर नहीं बच सकती।
इधर, चेन्नई की भाजपा पार्षद उमा आनंदन ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका दायर की है। इस पर चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच 10 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। वहीं, इस हादसे से जुड़ी सात जनहित याचिकाएं पहले ही जस्टिस एम धंदपानी और जस्टिस एम जोतिरमन की दशहरा वेकेशन बेंच में सूचीबद्ध की गई थीं। 4 अक्टूबर को मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने सीबीआई जांच की मांग वाली याचिकाएं खारिज कर दी थीं, हालांकि अतिरिक्त मुआवजा देने से जुड़ी याचिका पर तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी। साथ ही अदालत ने करूर भगदड़ की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का आदेश दिया है, जिसकी अगुवाई तमिलनाडु पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल असरा गर्ग कर रहे हैं।
हादसे के कुछ दिन बाद विजय ने एक वीडियो संदेश जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को उनसे कोई शिकायत है तो वे सीधे उनसे बदला लें, उनके समर्थकों से नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी के कई पदाधिकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और वे चाहते हैं कि उन्हें नुकसान न पहुंचाया जाए। विजय ने 20 अक्टूबर तक सभी राजनीतिक रैलियों को स्थगित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह कदम पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना के रूप में उठाया गया है। उनकी पार्टी TVK ने मृतकों के परिजनों के लिए 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। इस बीच, पार्टी महासचिव आनंद और निर्मल कुमार की अग्रिम जमानत याचिकाएं भी दायर की गई थीं, लेकिन उन पर अभी सुनवाई नहीं हुई है।