अयोध्या न्यूज डेस्क: अयोध्या की एक अदालत ने पत्नी की हत्या के आरोपी मंजीत प्रजापति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम वंदना सिंह ने बृहस्पतिवार को सुनाया। मंजीत ने साल 2021 में अपनी पत्नी लक्ष्मी की गला दबाकर हत्या कर दी थी, जो कि मायके में रह रही थी।
घटना 27 मई 2021 की है, जब रात करीब 9:30 बजे आरोपी मंजीत पूराकलंदर थाना क्षेत्र के नैपुरा से अयोध्या कोतवाली के समाहा कला गांव पहुंचा और घर में घुसकर अपनी पत्नी लक्ष्मी की गला दबाकर हत्या कर दी। जब आस-पास के लोग बचाने पहुंचे तो मंजीत ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और धक्का देकर मौके से फरार हो गया। मृतका के भाई शंकर प्रजापति की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सात गवाहों को कोर्ट में पेश किया। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लक्ष्मी के शरीर पर पाई गई सात चोटों ने हत्या की पुष्टि की। बचाव पक्ष ने आरोपी मंजीत की मानसिक स्थिति ठीक न होने का हवाला देकर सजा में राहत की मांग की, लेकिन कोर्ट ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए खारिज कर दिया। सजा के ऐलान के बाद मंजीत को कड़ी सुरक्षा के बीच मंडल कारागार भेज दिया गया।