ताजा खबर
चीन के टैरिफ को लेकर क्या ट्रंप से सवाल करेंगे एलन मस्क या दोनों में फिर टकराव?   ||    अमेरिका में नया वीजा कानून? 3 लाख भारतीय छात्रों पर मंडराया बाहर निकाले जाने का खतरा   ||    भूकंप से फिर कांप गई धरती 2 देशों में आया 5.4 और 5.8 की तीव्रता वाला Earthquake   ||    डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर लगाया 104% टैरिफ, आज रात से होगा लागू, व्हाइट हाउस ने की पुष्टि   ||    नाइट क्लब में कैसे गई 66 लोगों की जान? डोमिनिकन गणराज्य में हादसे से पहले का वीडियो वायरल   ||    ‘कछुए की चाल’ की तरह बैटिंग करने पर इस खिलाड़ी के नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड, टीम की भी हुई फजीहत   ||    एशिया कप 2025 में कैसी हो सकती है भारतीय टीम? इन खिलाड़ियों पर लटकी तलवार   ||    ‘कछुए की चाल’ की तरह बैटिंग करने पर इस खिलाड़ी के नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड, टीम की भी हुई फजीहत   ||    इतिहास में 9 अप्रैल: स्वतंत्रता संग्राम से लेकर वैज्ञानिक खोजों तक, जानिए इस तारीख के महत्वपूर्ण घटन...   ||    Guru Nakshatra Privartan: गुरु 10 अप्रैल को बदलेंगे नक्षत्र, इन राशियों का सुधरेगा जीवन, धन-वैभव की ...   ||    Fact Check: क्या IPL 2025 के बीच में ही रिटायर हो रहे एम एस धोनी? जानें क्या है सच्चाई   ||    संदिग्ध हालात में युवक की मौत, कमरे में फंदे से लटका मिला शव   ||    अयोध्या में बन सकता है थाई रामायण मंदिर, पीएम मोदी से भूमि देने की मांग   ||    शिक्षक भर्ती मामले में ममता सरकार को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच पर लगाई रोक   ||    वैष्णो देवी के भक्तों के लिए गुड न्यूज, नई दिल्ली से डायरेक्ट ट्रेन इस तारीख से   ||    ‘मोदी मनुष्य नहीं अवतार हैं’, कंगना ने प्रधानमंत्री की तारीफों के बांधे पुल   ||    ‘तमिलनाडु के राज्यपाल का फैसला असंवैधानिक और मनमाना’, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला   ||    ‘तमिलनाडु के राज्यपाल का फैसला असंवैधानिक और मनमाना’, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला   ||    33 करोड़ के मालिक, शाही शौक और लग्जरी लाइफस्टाइल; दुबई के राजकुमार का भारत दौरा आज   ||    Kaalchakra: गायत्री मंत्र के जाप मात्र से मिलेगा महापुण्य! पंडित सुरेश पांडेय से जानें नियम और लाभ   ||    +++ 
चीन के टैरिफ को लेकर क्या ट्रंप से सवाल करेंगे एलन मस्क या दोनों में फिर टकराव?   ||    अमेरिका में नया वीजा कानून? 3 लाख भारतीय छात्रों पर मंडराया बाहर निकाले जाने का खतरा   ||    भूकंप से फिर कांप गई धरती 2 देशों में आया 5.4 और 5.8 की तीव्रता वाला Earthquake   ||    डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर लगाया 104% टैरिफ, आज रात से होगा लागू, व्हाइट हाउस ने की पुष्टि   ||    नाइट क्लब में कैसे गई 66 लोगों की जान? डोमिनिकन गणराज्य में हादसे से पहले का वीडियो वायरल   ||    ‘कछुए की चाल’ की तरह बैटिंग करने पर इस खिलाड़ी के नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड, टीम की भी हुई फजीहत   ||    एशिया कप 2025 में कैसी हो सकती है भारतीय टीम? इन खिलाड़ियों पर लटकी तलवार   ||    ‘कछुए की चाल’ की तरह बैटिंग करने पर इस खिलाड़ी के नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड, टीम की भी हुई फजीहत   ||    इतिहास में 9 अप्रैल: स्वतंत्रता संग्राम से लेकर वैज्ञानिक खोजों तक, जानिए इस तारीख के महत्वपूर्ण घटन...   ||    Guru Nakshatra Privartan: गुरु 10 अप्रैल को बदलेंगे नक्षत्र, इन राशियों का सुधरेगा जीवन, धन-वैभव की ...   ||    Fact Check: क्या IPL 2025 के बीच में ही रिटायर हो रहे एम एस धोनी? जानें क्या है सच्चाई   ||    संदिग्ध हालात में युवक की मौत, कमरे में फंदे से लटका मिला शव   ||    अयोध्या में बन सकता है थाई रामायण मंदिर, पीएम मोदी से भूमि देने की मांग   ||    शिक्षक भर्ती मामले में ममता सरकार को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच पर लगाई रोक   ||    वैष्णो देवी के भक्तों के लिए गुड न्यूज, नई दिल्ली से डायरेक्ट ट्रेन इस तारीख से   ||    ‘मोदी मनुष्य नहीं अवतार हैं’, कंगना ने प्रधानमंत्री की तारीफों के बांधे पुल   ||    ‘तमिलनाडु के राज्यपाल का फैसला असंवैधानिक और मनमाना’, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला   ||    ‘तमिलनाडु के राज्यपाल का फैसला असंवैधानिक और मनमाना’, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला   ||    33 करोड़ के मालिक, शाही शौक और लग्जरी लाइफस्टाइल; दुबई के राजकुमार का भारत दौरा आज   ||    Kaalchakra: गायत्री मंत्र के जाप मात्र से मिलेगा महापुण्य! पंडित सुरेश पांडेय से जानें नियम और लाभ   ||    +++ 

Madhabi Buch: पूर्व SEBI प्रमुख माधवी पुरी बुच पर FIR दर्ज करने का आदेश, शेयर बाजार में धोखाधड़ी का आरोप

Photo Source :

Posted On:Monday, March 3, 2025

पूर्व सेबी अध्यक्ष माधबी पुरी बुच, बीएसई एमडी सुंदररामन राममूर्ति और चार अन्य अधिकारियों ने सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया, जिसमें कथित शेयर बाजार धोखाधड़ी और विनियामक उल्लंघन के लिए उनके खिलाफ एफआईआर का निर्देश देने वाले विशेष अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग की गई। तत्काल सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति एस जी डिगे की एकल पीठ के समक्ष याचिकाओं का उल्लेख किया गया। पीठ ने कहा कि वह मंगलवार को याचिकाओं पर सुनवाई करेगी और कहा कि तब तक, राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी), जिसे मामले की जांच करने का निर्देश दिया गया था, विशेष अदालत के आदेश पर कार्रवाई नहीं करेगा।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बुच और तीन वर्तमान पूर्णकालिक सेबी निदेशकों - अश्विनी भाटिया, अनंत नारायण जी और कमलेश चंद्र वार्ष्णेय की ओर से पेश हुए। वरिष्ठ वकील अमित देसाई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदररामन राममूर्ति और इसके पूर्व अध्यक्ष और सार्वजनिक हित निदेशक प्रमोद अग्रवाल की ओर से पेश हुए। याचिकाओं में विशेष अदालत के आदेश को अवैध और मनमाना बताते हुए उसे रद्द करने की मांग की गई है।

एक मार्च को एक विशेष अदालत ने एसीबी को कथित शेयर बाजार धोखाधड़ी और विनियामक उल्लंघनों के लिए बुच और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। विशेष एसीबी अदालत के न्यायाधीश शशिकांत एकनाथराव बांगर ने आदेश में कहा कि नियामक चूक और मिलीभगत के प्रथम दृष्टया सबूत हैं, जिसकी निष्पक्ष और निष्पक्ष जांच की जरूरत है। एसीबी अदालत ने कहा कि वह जांच की निगरानी करेगी और 30 दिनों के भीतर स्थिति रिपोर्ट मांगी है।

यह आदेश मीडिया रिपोर्टर सपन श्रीवास्तव द्वारा दायर एक शिकायत पर पारित किया गया, जिसमें आरोपियों द्वारा बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी, विनियामक उल्लंघन और भ्रष्टाचार से जुड़े कथित अपराधों की जांच की मांग की गई थी। ये आरोप नियामक प्राधिकरणों, विशेष रूप से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की सक्रिय मिलीभगत से वर्ष 1994 में एक कंपनी को सेबी अधिनियम, 1992 और उसके तहत नियमों और विनियमों के अनुपालन के बिना स्टॉक एक्सचेंज में धोखाधड़ी से सूचीबद्ध करने से संबंधित हैं।

सेबी ने रविवार को एक बयान में कहा कि वह "इस आदेश को चुनौती देने के लिए उचित कानूनी कदम उठाएगा और सभी मामलों में उचित विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है"। बाजार नियामक ने कहा कि आवेदन, जिसमें पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और 1994 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक कंपनी को लिस्टिंग की अनुमति देने में कथित अनियमितताओं की जांच करने के निर्देश देने की मांग की गई थी, को अदालत ने अनुमति दे दी "भले ही ये अधिकारी प्रासंगिक समय पर अपने संबंधित पदों पर नहीं थे"। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने एक बयान में आवेदन को "तुच्छ और परेशान करने वाली प्रकृति" करार दिया है।


अयोध्या और देश, दुनियाँ की ताजा ख़बरे हमारे Facebook पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें,
और Telegram चैनल पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



You may also like !

मेरा गाँव मेरा देश

अगर आप एक जागृत नागरिक है और अपने आसपास की घटनाओं या अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमारे साथ साझा कर अपने गाँव, शहर और देश को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे अपनी रिपोर्ट के जरिए. ayodhyavocalsteam@gmail.com

Follow us on

Copyright © 2021  |  All Rights Reserved.

Powered By Newsify Network Pvt. Ltd.